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बाबूलाल की याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी मामले में भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने प्रतिवादी सोनू तिर्की को नोटिस जारी किया है और सरकार को जवाब दाखिल करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 21 Nov 2024 05:41 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी सोनू तिर्की को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने नोटिस जारी किया। बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया गया था। इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थाना कांके, रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, मधुपुर और साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाबूलाल ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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