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एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में आंशिक सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति के मामले में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी और लोक सेवा आयोग का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की है। प्रार्थी ने आयोग की...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 4 Sep 2024 09:18 PM
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रांची। झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बुधवार को बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की जो अनुशंसा की है, वह सही नहीं है। आयोग ने 21 अप्रैल 2021 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना जारी कर कहा था कि जो अंक मिला है, उस पर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है, तो वह दे सकता है, वह गलत है। वहीं, आयोग की ओर से बताया गया कि 21 अप्रैल 2021 का जो प्रेस विज्ञप्ति था, उसके आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थी व प्रार्थी ने भी आवेदन दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवीनारत्नम ने याचिका दायर की है। उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा को चुनौती दी है।

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