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जेएसएससी ने मेधा सूची जारी की, याचिका वापस लेने की मिली अनुमति

झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित करने के आदेश पर सुनवाई हुई। जेएसएससी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसा मामला आता...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 24 Sep 2024 08:41 PM
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रांची, संवाददाता। शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। जेएसएससी द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने पूछा क्या एकल पीठ के आदेश पर सूची जारी की गई है। इस पर जेएसएससी ने कहा, कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी करने को लेकर यदि ऐसा मामला फिर से आता तो इस संबंध में कानूनी पहलू पर आगे कभी भी सुनवाई की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से बताया गया कि एकल पीठ ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का विषयवार राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी करने आदेश दिया था। जेएसएससी ने कहा कि नियमानुसार सभी की मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की जा सकती है। कोर्ट चाहेगी तो उसे दिखाया जा सकता है। एकल पीठ ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था, जिसके बाद मेरिट सूची को जारी कर दिया गया।

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