Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsHigh School Teacher Recruitment Hearing in Ranchi JSSC Merit List Controversy

सिर्फ वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी करने के मामले में फैसला सुरक्षित

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला, जेएसएससी ने कहा-सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेबसाइट पर जारी की गयी मेरिट लिस्ट, किसी को भी आयोग ने सूचित नहीं किया था

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 10 Feb 2025 06:21 PM
share Share
Follow Us on
सिर्फ वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी करने के मामले में फैसला सुरक्षित

रांची। विशेष संवाददाता हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति (वर्ष 2016) में जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्मल पाहन एवं अन्य ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गयी है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी, तो यह प्रार्थयों की गलती है, न कि आयोग की।

प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। पहले मेल और मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। आयोग ने ऐसा जान कर किया है, ताकि उनके स्थान पर किसी दूसरे की नियुक्ति की जा सके।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें