पीएलएफआई के जोनल कमांडर जेठा कच्छप एवं अन्य की सजा रद्द
खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के मामले में पीएलएफआई के जोनल कमांडर जेठा कच्छप और सनातन स्वांसी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की...
रांची, विशेष संवाददाता। खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के सजायाफ्ता पीएलएफआई के जोनल कमांडर जेठा कच्छप और एक अन्य सजायाफ्ता सनातन स्वांसी को निचली अदालत से मिली सजा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए खूंटी अदालत से मिली सजा रद्द कर दी। पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का प्रमुख सदस्य है। बता दें कि आठ अक्टूबर 2011 को खूंटी बाजार में मनोज महतो की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर खूंटी कर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्याकांड में सात मई 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
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