सहायक नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को दोबारा नोटिस करने का आदेश
रांची में सहायक व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा में एसटी अभ्यर्थी मनोज कच्छप की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया। जेपीएससी की अपील पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि मनोज ने...
रांची, विशेष संवाददाता। सहायक व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा में एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी मनोज कच्छप को दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया है। जेपीएससी की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका तामिला अभी तक नहीं हुआ है। मामले में हाईकोर्ट के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ जेपीएससी ने याचिका दायर की है। जेपीएससी ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के लिए बैकलॉग वैकेंसी के तहत सहायक व्याख्याता के 4 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। दस्तावेजों की स्क्रूटनिंग के बाद प्रार्थी मनोज को 85 में 72.10 अंक मिले, लेकिन इंटरव्यू लिस्ट जारी हुई तो उसमें उसका नाम नहीं था। इस पर उसने एकलपीठ में याचिका लगाई थी। इसके बाद एकलपीठ ने प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि था प्रार्थी का रिजल्ट कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। इसके बाद जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, लेकिन कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रार्थी का रिजल्ट रोक दिया। बाद में कोर्ट ने प्रार्थी का रिजल्ट मंगाया। कोर्ट को पता चला कि प्रार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद जेपीएससी ने कोर्ट को बताया कि जिस समय प्रार्थी ने परीक्षा फीस जमा की थी उस वक्त स्टेटस फेल हो चुका था और फीस की राशि जेपीएससी के खाते में जमा नहीं हुई थी। इस पर एकलपीठ ने कहा कि प्रार्थी ने फॉर्म भरा, इसके बाद दस्तावेज की स्क्रूटनी के बाद उसका मार्क्स कार्ड भी जारी हुआ और उसे इंटरव्यू के समय पता चलता है कि उसने फीस जमा नहीं की है।
वहीं, प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि उसने समय से परीक्षा फीस जमा की थी। जेपीएससी उसे कैंडिडेट के रूप में मान रहा था। जेपीएससी के रिजेक्शन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। एकलपीठ ने प्रार्थी की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्त करे। इसके खिलाफ जेपीएससी ने खंडपीठ में अपील दायर की है।
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