ईडी को मैनेज करने के मामले में पुलिस जांच पर रोक जारी
सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने का निर्देश, पुलिस पर ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश रचने का आरोप, सीबीआई जांच के लिए ईडी ने दायर की है याचिका, 27 म

रांची। विशेष संवाददाता ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ के लेन-देन के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक बरकरकार रखा है। साथ ही पंडरा, सुखदेव नगर एवं अन्य थाना के चार अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2024 तक के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने के आदेश जारी रखा है। गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की।
अधिकारियों के नाम पर वसूली के लिए रांची के सुखदेवनगर थाना में सुजीत कुमार एवं अन्य के नाम दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई से जांच कराने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है।
ईडी ने याचिका दायर कर सुजीत कुमार और संजीव कुमार पांडेय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित केस डायरी और सामग्री कोर्ट में पेश करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया था।
अदालत से कहा गया है कि इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर और फर्जी साक्ष्य तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने और धमकाने की साजिश रच रहे हैं। सभी प्रतिवादियों को बलपूर्वक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका लंबित रहने तक किसी प्रकार प्रभावित नहीं करने का निर्देश भी दिया है।
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