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बीआईटी सिंदरी में एसोसिएसट प्रोफेसर की नियुक्ति की जांच के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी बनायी

रांची में हाईकोर्ट ने बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा और जेपीएससी के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाई है। कमेटी जेपीएससी की...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 11 Sep 2024 01:28 AM
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रांची, विशेष संवाददाता। बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा और जेपीएससी के नोटिस को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए मंगलवार को अधिवक्ताओं की कमेटी बनायी है। कमेटी जेपीएससी की अनुशंसा और सभी प्रक्रिया की जांच कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में हाईकोर्ट के अधिवक्ता रूपेश सिंह, राहुल कुमार एवं चंचल जैन को शामिल किया गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी। इस संबंध में देवीना रत्नम ने याचिका दायर की है। प्रार्थी ने वर्ष 2021 में बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर की अनुशंसा को चुनौती दी है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की अनुशंसा गलत है। जेपीएससी ने आपत्ति मांगने के लिए 21 अप्रैल 2021 को सूचना जारी की थी। आपत्ति के बाद अंक संशोधित किया गया था, वह भी गलत है। जबकि, जेपीएससी का कहना था कि 21 अप्रैल 2021 का जो प्रेस विज्ञप्ति था, उसके आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थी के अलावा प्रार्थी ने भी अपनी आपत्ति दी थी। उस आधार पर उनका अंक भी संशोधित हुआ था।

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