सीवरेज- ड्रेनेज के मामले में एचईसी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश
रांची में सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी की एचईसी को प्रतिवादी बनाने का निर
रांची, विशेष संवाददाता। रांची में सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी को एचईसी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया है। एचईसी को नोटिस सर्व होने के बाद इस याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश अदालत ने दिया। अरविंदर सिंह देओल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार को बताया गया कि एचईसी से जमीन की मांग की गई है, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिली है। जमीन मिलते ही काम पूरा कर लिया जाएगा। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि एचईसी में जो स्मार्ट सिटी बन रही है, उसमें सीवरेज ड्रेनेज बनाया गया है या नहीं। सरकार को इसका जवाब देने का निर्देश देते हुए अदालत ने सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित कर दी।
प्लांट के लिए 15-15 एकड़ जमीन की होगी जरूरत
पूर्व में सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त ने अदालत को बताया था कि प्लांट लगाने वाली कंपनी ने सात स्थान चिन्हित किए हैं। इसमें से एक जमीन रांची नगर निगम की है और अन्य जमीन दूसरों की है, जिसे अधिग्रहण करना होगा। एचईसी इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 15-15 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, इसके लिए एचईसी से भी बातचीत की गई है। कोर्ट ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जल्द जमीन मुहैया कराने का निर्देश उपायुक्त को दिया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।