चाईबासा मनरेगा घोटाले में ईडी से हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी
रांची हाईकोर्ट ने चाईबासा में हुए मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने ईडी को जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने और राज्य सरकार तथा एसीबी को संबंधित दस्तावेज देने का...
रांची। विशेष संवाददाता चाईबासा में हुए मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार और एसीबी को संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपने का निर्देश दिया। मकबूल आलम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।
प्रार्थी की ओर अदालत को बताया कि वर्ष 2013 में पहली बार इस मामले की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया, लेकिन मामले में जांच नहीं हुई, उसके बाद फिर वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की गई। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि वर्ष 2008, वर्ष 2009 और वर्ष 2010 के वित्तीय वर्ष में बिना काम किए ही 28 करोड़ राशि की निकासी कर ली गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई। एसीबी ने भी पीई दर्ज की। लेकिन मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है। कनीय अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़े अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।
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