निशिकांत दुबे की संशोधन याचिका दायर करने की अनुमति
रांची हाईकोर्ट ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को देवघर थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ संशोधन याचिका दायर करने की अनुमति दी है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।...
रांची, विशेष संवाददाता। गोड्डा के भाजपा सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें संशोधन याचिका दायर की अनुमति प्रदान की है। संशोधन याचिका दायर होने के बाद सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। निशिकांत दुबे ने अपने खिलाफ देवघर थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह अदालत से किया है। पूर्व में निशिकांत दुबे ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन, इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इस कारण निशिकांत दुबे ने संशोधन याचिका दायर करने की अनुमति देने का आग्रह अदालत से किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार भी रखा है।
बता दें कि देवघर के मोहनपुर थाना में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड प्राथमिकी दर्ज की गयी है। निशिकांत दुबे पर आरोप है कि उन्होंने मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल की खरीद-बिक्री करता था, उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है।
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