पेसा अधिनियम में जनजाति हिन्दू को मिलेगा लाभ: ट्रस्ट
रांची में महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान द्वारा पेसा और पंचायती राज अधिनियम पर परिचर्चा आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि पेसा नियमावली में संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-254 का उल्लंघन...
रांची, वरीय संवाददाता। महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास ट्रस्ट, सुंतियाम्बे परगना की ओर से शनिवार को कांके के पिठौरिया में पेसा और पंचायती राज अधिनियम को लेकर परिचर्चा सह बैठक हुई। संगठन की वीणा मुंडा एवं झालो की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने बताया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र अलग-अलग हैं। कहा, पेसा नियमावली को अक्षरश: नहीं बनाया जाता है और उसमें संशोधन किया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छे-254 का उल्लंघन होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसके तहत सभी निर्णय मुखिया ही लेते हैं। बताया गया कि अनुच्छेद के तहत ग्राम स्तर पर गठित ग्राम सभा के प्रधान को सभी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह पंचायत स्तर पर मुखिया को व जिला स्तर पर जिप अध्यक्ष को सारे निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। सभी एकल पद होने की वजह से हिन्दू जनजाति के लिए एकल पद आरक्षित है।
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