ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में दोषी पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद
रांची में एचईसी के श्रमिक नेता जसवंत सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 5.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। यह...
रांची, संवाददाता। एचईसी के श्रमिक नेता दिवंगत राणा संग्राम सिंह के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में दोषी मृतक के चचेरे भाई वंश नारायण सिंह, वंश नारायण का पुत्र रणधीर सिंह एवं चचेरे ससुर अमर सिंह को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 5.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की पूरी राशि 16.20 लाख रुपए मृतक के परिजन को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अदालत ने 11 सितंबर को तीनो को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के दौरान तीनों को जेल से वीसी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह के साथ सूचक के वकील दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं पवन रंजन खत्री ने पैरवी की थी। यह फैसला नौ साल आया है। अधिवक्ता ने कहा कि दोषियों को जो सजा अदालत ने सुनाई है। उससे संतुष्ट हैं। अदालत ने हत्या, जानलेवा हमला एवं आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है।
क्या है मामला :
जमीन और बस चलाने के विवाद को लेकर घटना का अंजाम 9 अक्तूबर 2015 को धुर्वा थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास सुबह 8 बजे दिया गया था। हर दिन के तरह उस दिन भी मॉर्निंग वाक को जसवंत सिंह निकले हुए थे। अभियुक्तों ने पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। पहले उनके ड्राइवर का अपहरण किया। जैसे ही जसवंत सिंह नजर आए अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं जसवंत सिंह के भाई राणा प्रताप सिंह को सिर पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया गया। घटना को लेकर धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के बाद अमर सिंह और उसका चालक रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। जबकि वंश नारायण सिंह एवं रणधीर सिंह फरार हो गया था। लगभग दो साल दोनों की गिरफ्तारी हो सकी थी। जबकि रमेश सिंह जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा है।
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