Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsCourt Denies Bail to PLFI Leader s Associate Shiv Kumar Sahu in Naxal Case

दिनेश गोप के सहयोगी को जमानत नहीं, याचिका खारिज

रांची में नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी शिव कुमार साहू को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 13 Jan 2025 09:20 PM
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रांची। नक्सली संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी शिव कुमार साहू को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 17 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी। खूंटी जिला के रानिया थाना अंतर्गत कोयल नदी के किनारे जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के संगठन के कुछ सदस्यों ने हथियार, गोली एवं हथियार बनाने के औजार को जमीन में गाड़कर रखा था। उसे वहां से निकालकर किसी अन्य जगहों पर ले जाने के दौरान पुलिस ने कुछ सदस्यों को धर दबोचा था। जिसमें आरोपी शिव कुमार साहू की संलिप्ता पाई गई है। शिव कुमार साहू वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। घटना को लेकर रानिया थाना में 24 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे बाद में एनआईए ने टेक ओवर किया है।

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