व्हाट्सऐप पर 50 लाख की रंगदारी मांगनेवाला सुभान खान को नहीं मिली जमानत
रांची में पीएलएफआई के नाम पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद सुभान खान को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी को 10 सितंबर को अरगोड़ा...
रांची। पीएलएफआई के नाम पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी सुभान खान को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी को अरगोड़ा पुलिस ने उक्त आरोप में बीते 10 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में ही है। आरोपी पर अरगोड़ा बस्ती निवासी वीरेंद्र साहू के मोबाइल पर व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। मामले को लेकर उसने अरगोड़ा थाना में 28 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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