Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीCourt Denies Bail to PLFI Accused Subehan Khan in Rs 50 Lakh Extortion Case

व्हाट्सऐप पर 50 लाख की रंगदारी मांगनेवाला सुभान खान को नहीं मिली जमानत

रांची में पीएलएफआई के नाम पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद सुभान खान को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी को 10 सितंबर को अरगोड़ा...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 19 Oct 2024 06:54 PM
share Share

रांची। पीएलएफआई के नाम पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी सुभान खान को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी को अरगोड़ा पुलिस ने उक्त आरोप में बीते 10 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में ही है। आरोपी पर अरगोड़ा बस्ती निवासी वीरेंद्र साहू के मोबाइल पर व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। मामले को लेकर उसने अरगोड़ा थाना में 28 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें