मादक पदार्थ तस्करी के जुर्म में जेल में बंद सूरज सिंह को जमानत नहीं
रांची में अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में तीन साल से जेल में बंद सूरज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सूरज को 14 जनवरी 2022 को हटिया रेलवे स्टेशन से 14.2 किलो और...
रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पिछले 3 साल से जेल में बंद आरोपी सूरज सिंह को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी को रेल थाना हटिया पुलिस ने 14 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। रेल पुलिस ने हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर से दो बैग से 14.2 किलो और 12.4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके साथ बजरंग बहादुर को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके बैग से गांजा बरामद किया था। गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है।
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