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Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीCourt Acquits Mithilesh Kumar in Five-Year-Old Assault Case Due to Lack of Evidence

ढाई साल में नहीं पहुंचा एक भी गवाह, आरोपी बरी

रांची। न्यायिक दंडाधिकारी ने महिला से मारपीट के पांच साल पुराने मामले में मिथिलेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 2019 में सुरेखा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ढाई साल...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 18 Sep 2024 02:23 PM
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रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को महिला से मारपीट एवं अपमानित करने से जुड़े पांच साल पुराने एक मामले के आरोपी मिथिलेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर सुखदेवनगर थाना में विद्यापति नगर निवासी सुरेखा देवी ने 13 नवंबर 2019 को मिथिलेश कुमार और उसके पिता कृष्णा प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान कृष्णा प्रसाद की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ढाई साल में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपी को मिला।

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