केंद्र सरकार ने कहा, झारखंड में जल्द पेसा नियमावली अधिसूचित करें
राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री को लिखा पत्र, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दस पेशा राज्
रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो केंद्र सरकार ने झारखंड में जल्द पेसा नियमावली अधिसूचित करने के लिए कहा है। इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र लिखा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. बघेल ने पत्र में मंत्री दीपिका को जानकारी दी है कि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (संक्षेप में पेसा अधिनियम) को वर्ष 1996 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसरण में झारखंड सहित दस पेसा राज्यों ने पेसा अधिनियम को अपने-अपने राज्यों में लागू करने के लिए, अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा, पेसा अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए, पेसा राज्यों को अपने-अपने पेसा नियम तैयार करना अनिवार्य है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से वर्ष 2009 में मॉडल पेसा नियम सभी पेसा राज्यों को परिचालित किए गए थे। अब तक, झारखंड और ओडिशा को छोड़कर, शेष आठ पेसा राज्यों ने अपने राज्य में पेसा नियम बना लिए हैं।
उन्होंने आगे कहा है कि झारखंड में पेसा नियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं, जबकि पंचायती राज मंत्रालय पेसा अधिनियम पर राज्य को नियम तैयार करने के लिए समय पर चर्चा और बैठक करता रहा है। यह भी कहा है कि पंचायती राज मंत्रालय के संज्ञान में है कि झारखंड में 26 जुलाई 2023 को झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 के औपबंधिक प्रारूप को अधिसूचित किया गया है, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्री दीपिका से कहा है कि पेसा नियमावली पर व्यक्तिगत स्तर पर देखें और इसे जल्द अधिसूचित करवाना सुनिश्चित करें।
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