नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी युवक को 10 साल की सजा
रांची में विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में सुखैर उरांव को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी...
रांची, संवाददाता। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुखैर उरांव उर्फ लंगड़ा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में 18 नवंबर को दोषी करार दिया था। एयरपोर्ट रोड हिनू निवासी अभियुक्त पर नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने एयरपोर्ट थाना में अप्रैल 2022 में नामजद प्राथमिक की दर्ज कराई थी। मामले में अभियुक्त के खिलाफ 18 जुलाई 2022 को ही आरोप तय कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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