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लोकसभा में सांसद खीरु महतो ने जमीन का मुद्धा उठाया

लोकसभा में राज्यसभा सांसद खीरु महतो ने मंगलवार को जमीन का मुद्धा उठाया। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत भूमि अर्जित कर

Newswrap हिन्दुस्तान, रामगढ़Thu, 13 Feb 2025 01:22 AM
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लोकसभा में सांसद खीरु महतो ने जमीन का मुद्धा उठाया

वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। राज्यसभा में राज्यसभा सांसद खीरु महतो ने मंगलवार को जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत भूमि अर्जित करती है। 40-45 वर्षों तक कंपनी कोयला खनन का काम नहीं करती है और जमीन अर्जित कर लेती है। जैसे कोल इंडिया का अनुषंगी कंपनी सीसीएल वर्षों पहले वर्ष 1980-81 में ग्राम दनिया, लइयो, तिलैया, लालगढ़, परसाबेड़ा, पुंडी, मांडू, दूनी, बसंतपुर, पचमो, दुरुकसमार, बोंगाहारा, जगेसर, जोड़ाकरम सहित अन्य गांव है जिसका जमीन कंपनी अधिग्रहण की है। प्रावधान है कि बहुत जल्द कोयला खनन करना है तभी भूमि अर्जन सीबी एक्ट 1957 के तहत भूमि अर्जित करना है। वहीं देर से काम करने पर लैंड एक्यूजिसेन एक्ट लागू होता है। जबकी ऐसा नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से काफी लोग गांव और भूमि से विस्थापित हो रहे हैं। वहीं कोल इंडिया की ओर से पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं की जाती है। अपने जमीन पर 40-45 वर्षों से परती प्राप्त देखते रहते हैं और भारी संख्या में बेरोजगार के रूप में खड़े रहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग किया है कि जब तक कोल इंडिया को भूमि पर कोयला खनन की योजना नहीं बनती है तब तक किसानों को अपने भूमि पर जोत आबाद कर जीवन यापन करने का अधिकार दिया जाए।

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