नष्ट किए जाएंगे, जब्त दवाएं हानिकारक पदार्थ
एक प्रतिनिधि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत जप्त किये गए पदार्थों को अब नष्ट किया जा सकेगा

रामगढ़। एक प्रतिनिधि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत जप्त किए गए पदार्थों को अब नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को न्यायालय से आदेश प्राप्त करना आसान हुआ है। इसे लेकर रांची के पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले, जिनकी जांच रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हो चुकी होगी। वैसे कांड में जप्त किए गए पदार्थ को अनुसंधानकर्ता न्यायालय से आदेश लेकर नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे। एनडीपीएस एक्ट 14 नवंबर 1985 को पूरे देश में लागू हुआ। इस कानून के तहत नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और खपत को अपराध बनाया गया है। एनडीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खतरनाक और हानिकारक दवाओं और पदार्थ के दुरुपयोग को रोकना है। जिससे जनता इनके दुष्प्रभावों से बच सके।
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