पलामू में नीट यूजी परीक्षा संपन्न, 97% परीक्षार्थी हुए शामिल
मेदिनीनगर में नीट यूजी परीक्षा-2025 के चार केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। 97% परीक्षार्थी उपस्थित हुए। बारिश के बावजूद परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई।...

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की नीट यूजी परीक्षा-2025 के लिए पलामू में बनाए गए चार केंद्रों पर रविवार को परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 97% परीक्षार्थी उपस्थित हुए। सुबह 11 बजे से ही परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने लगे थे। शाम पांच बजे रिमझिम बारिश होने के कारण परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों को थोड़ी परेशानी हुई। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र थोड़ा जटिल था। बायोलॉजी का प्रश्नपत्र भी कठिन आया है। नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त कराने के लिए पलामू जिले के चार सरकारी संस्थान, आरके गिरीवर प्लस टू हाई स्कूल, स्कूल आफ एक्सीलेंस केजी स्कूल, स्कूल आफ एक्सीलेंस जिला स्कूल औ, योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
इन केंद्रों पर 1623 परीक्षार्थियों का परीक्षा लिया जाना था। हालांकि 1572 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। गिरिवर स्कूल में 351 परीक्षार्थी को परीक्षा देना था। 337 परीक्षार्थी उपस्थित जबकि 14 अनुपस्थित हुए। केजी स्कूल में 463 उपस्थित 17 अनुपस्थित, जिला स्कूल में 473 उपस्थित और 07 अनुपस्थित जबकि योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में 299 उपस्थित व 51 अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, जैमर, बायोमेट्रिक उपस्थिति यंत्र अधिष्ठापित किया गया था। परीक्षार्थियों के लिए पेयजल एवं निर्वाध बिजली की व्यवस्था की गयी थी। परीक्षा केंद्रों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए वैकल्पिक तौर पर जेनरेटर की सुविधा की गयी थी। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर केन्द्राधीक्षक/पर्यवेक्षक, दंडाधिकारी के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। परीक्षा आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा घोषित किया गया था। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा के दौरान बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित की गयी थी। कोई भी संस्था व व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित किया गया था। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ वीक्षक/ परीक्षार्थी/ पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने की मनाही थी। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर सभी फोटो स्टेट (फोटो कॉपी) की दुकान पर निगरानी की जा रही थी।
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