सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बनाई रणनीति
झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त शशि रंजन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित होगी। सभी...
मेदिनीनगर, संवाददाता। उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को पलामू समाहरणालय में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श कर रणनीति तैयार की। 21 और 22 सितंबर को जिले के 16 विभिन्न केंद्रों पर तीन पालियों में तय परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। उन्होंने जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के सभी नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करवाने, सभी उड़नदस्ता सह गश्ती दंडाधिकारी को परीक्षा तिथि को निर्धारित समय से न्यूनतम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और सेंटर सुपरिटेंडेंट कोई चूक न हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सहायक पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा, सेंटर सुपरिटेंडेंट, स्टैटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता टीम के सदस्य आदि के साथ बैठक करते हुए कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भाग लेंगे। निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा कराना बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस पदाधिकारी अपने संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। सेंटर के आसपास कहीं कदाचार न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 की पहली पाली 8:30 से 10:30 तक, द्वितीय पाली 11:30 से 1:30 बजे तक और तीसरी पाली तीन बजे से पांच बजे तक होगी। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जा रही है।
इधर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा-2023 को लेकर 21 व 22 सितंबर को मेदनीनगर अनुमंडल के सभी 16 परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 मीटर के दायरे में सदर एसडीएम अनुराग कुमार तिवारी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा केंद्र परिसर से 100 मीटर की परिधि में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों के मजमा लगाकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।
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