Hindi Newsझारखंड न्यूज़पलामू20-Year Sentence for Rajendra Chaudhary in Minor Rape Case

छह वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल कैद की सजा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने छह वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र चौधरी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे भारतीय दंड विधान की धारा 376(3) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, पलामूFri, 27 Sep 2024 11:35 PM
share Share

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने छह वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड विधान की धारा 376(3) और पोक्सो एक्ट की धारा छह में राजेन्द्र चौधरी को दोषी पाते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पलामू जिले के चैनपुर थाना के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने अपने ही गांव के राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी आदि के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई थी। चैनपुर थाना कांड संख्या 253/2020 पंजीकृत कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था। 10 जुलाई 2020 को प्राथमिकी की गई थी। आर्म्स एक्ट व पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार नौ जुलाई को आरोपी ने शाम तीन बजे पीड़िता अपने घर में सोई हुई थी जिसे उठाकर पीड़िता के ही घर के अंदर ले जाने और दुष्कर्म करने, उसकी चिल्लाहट को रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर देने और बाद में उसे गंभीर हाल में खाट पर लिटाकर भाग जाने का आरोप था। बाद में पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी मां और पिता जब घर लौटे तो आस-पड़ोस के लोगों की भीड़ लगा पाया। पीडिता को खून से लथपथ और बेहोश हालत में पाकर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज हुआ। घटना के बाद बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर आरोपी ने सूचक पर पिस्टल सटाकर जान मारने की धमकी दी थी। इस केस में कमेश चौधरी व बाबूलाल चौधरी के विरुद्ध विचारण चल रहा था। विचारण के दौरान बाबूलाल चौधरी फरार हो गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें