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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पाकुड़ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एतवार सोरेन को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। घटना मार्च 2022 में हुई थी, जब एतवार ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, पाकुड़Sun, 23 Feb 2025 01:53 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पाकुड़, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एतवार सोरेन को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने इसे लेकर मार्च 2022 में लिट्टीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि वह अपने पत्नी के साथ 20 मार्च 2022 को साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना के तिलावनी गांव अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। घर में उसका पुत्र और नाबालिक बेटी रह गए थे। 21 मार्च की रात दोनों भाई-बहन अपने-अपने कमरे में सो रहे थे। पुत्री को अकेला देख करमाटांड़ निवासी इतवार सोरेन कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे धमकी दिया कि अगर वह किसी को इसकी जानकारी दी तो वह उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद एतवार वहां से भाग निकला। उसके जाने के बाद नाबालिक ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। भाई ने फोन से इस घटना की जानकारी अपने पिता को दिया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी अपना गांव लौट आए और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सबूतों को देखने व गवाहों के प्रतिपरीक्षण के उपरांत न्यायाधीश ने शुक्रवार को इतवार सोरेन को दोषी करार दिया था।

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