सीजीएल: लीक प्रूफ व कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तैयारी पूरी: डीसी
- सुरक्षा व्यवस्था के हैं पुख्ता इंतजाम, सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे जैमर: एसपी.... सीजीएल: लीक प्रूफ व कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तैयारी पूर
पाकुड़, प्रतिनिधि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 21 व 22 सितम्बर 2024 को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लीक प्रूफ व कदाचार मुक्त सम्पन्न कराने के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। सभी केंद्रों में विधि-व्यवस्था का बेहतर संधारण के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उपरोक्त जानकारी डीसी मृत्युंजय कुमार बरणवाल व एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। डीसी ने बताया कि गुरुवार रात से ही सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास होटल, लॉज में चेकिंग की गई है। साथ ही सभी होटल के मालिक को भी नोटिस किया गया है कि कोई भी संदिग्ध को होटल में रूकने न दें। गलत सूचना या अफवाह होटल में रुकने वाले लोगों द्वारा फैलाई जाती है तो अफवाह फैलाने वालों के साथ होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल न हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हर स्तर पर सतत निगरानी की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया कि परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना मिले तो हमें अवश्य बताएं। 21 सितम्बर एवं 22 सितम्बर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर शहर में 15 केन्द्र बनाए गये हैं जिसमें कुल 5616 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी पहली पाली में 08:30 बजे से 10:30 बजे पूर्वाह्न एवं दूसरी पाली में 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे पूर्वाह्न तक, तीसरी पाली 03:00 बजे 05:00 बजे अपराह्न तक परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा को कदाचार मुक्त कराया जा सकें। इसके लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड के पास ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी आने की संभावना है। इसको लेकर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों जगहों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन्हें परीक्षा केंद्र की दूरी आदि से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 163 लागू...
अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, प्रेक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संचालन को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रवीण केरकेटट्टा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 21 सितंबर को को परीक्षा प्रारंभ से 01 घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति की तिथि 22 सितंबर की संध्या छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया है। पाकुड़ जिला अंतर्गत परीक्षा केंद्र के०के०एम कॉलेज पाकुड़, पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस पाकुड़, हरिणडांगा उच्च विद्यालय पाकुड़, रानी ज्योतिर्मय बालिका उच्च विद्यालय पाकुड़, आदर्श बिल्टू मध्य विद्यालय पाकुड़, मध्य विद्यालय धनुषपूजा, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस बालिका पाकुड़, मध्य विद्यालय हरिणडांगा पाकुड़ पश्चिमी, जिदातो बालिका उच्च विद्यालय पाकुड़, डीएवी पब्लिक स्कूल पाकुड़, दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़, संत जोसेफ स्कूल पाकुड़, एलाईट पब्लिक स्कूल पाकुड़ एवं संत डॉन बॉस्को स्कूल पाकुड़ के 200 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेगी। निषेधाज्ञा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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