Hindi Newsझारखंड न्यूज़लोहरदगाElection Campaign Halted in Lohardaga Violations Could Lead to Jail

समयसीमा समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार किया तो सजा

लोहरदगा में अजजा आरक्षित सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत, चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रचार करने पर दो साल की जेल या जुर्माना हो...

Newswrap हिन्दुस्तान, लोहरदगाMon, 11 Nov 2024 08:25 PM
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लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा अजजा आरक्षित सीट पर चुनाव प्रचार थम गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्रचार-प्रसार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता न उसमें शामिल या संबोधित कर सकता है। प्रचार माध्यमों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं कर सकता।

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