क्या आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है? कोई बात नहीं
भारत में मतदान के दिन यदि मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, तो उन्हें वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पेश करना होगा। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड...
कोडरमा। ऐसे मतदाता जो मतदान के दिन अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। ये दस्तावेज तभी मान्य होंगे, जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हों। मतदाताओं के पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
पहचान पत्र में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य और केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लि कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और यूनिक विकलांगता पहचान पत्र शामिल है। इसके जरिए मतदाता मतदान कर सकते हैं।
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