सूचना अधिकार मंच सचिव ने नियम विरूद्ध बने दो टोल प्लाजा पर उठाए सवाल
हजारीबाग से खरगोन रजौली के बीच 95 किमी की दूरी पर बने दो टोल प्लाजा, मदनगुंडी और खरगांव, नियमों का उल्लंघन करते हैं। सूचना अधिकार मंच के सचिव आरके बसंत ने कहा कि दो टोल के बीच की दूरी 60 किमी होनी...
कोडरमा संवाददाता । हजारीबाग से लेकर खरगोन रजौली के बीच नियम विरुद्ध बने दो टोल प्लाजा मदनगुंडी और खरगांव, रजौली, जिसकी दूरी 95 किमी है, पर एनएचएआई की कार्य संस्कृति पर सवाल उठ खडा हुआ। सूचना अधिकार मंच सचिव आरके बसंत ने कहा है कि नियमतः दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी होनी है, जिसकी घोषणा सडक परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी ने संसद में की है। इस घोषणा के बाद भी एनएचएआई द्वारा हजारीबाग से मात्र 44 किमी की दूरी पर मदनगुंडी, कोडरमा में टोल प्लाजा और यहां से 51 किमी की दूरी पर खरगांव, रजौली में टोल प्लाजा बनाया गया है। जबकि फोरलेन का कार्य जेजे कॉलेज से हरदिया, रजौली, जिसकी दूरी 28 किमी है, बना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर कोडरमा नंबर की गाड़ी से इन दोनों स्थानों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है, जो एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह के साथ ही शोषण है। श्री बसंत ने केंद्रीय मंत्री गडकरी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री के साथ ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराते हुए इस पर संज्ञान लेकर कोडरमा नंबर की गाड़ी को मदनगुंडी और खरगांव टोल टैक्स से मुक्त कराने की गुहार लगायी है। साथ ही अविलंब बचे 28 किमी पर फोरलेन का कार्य शुरू कराने की मांग की है,ताकि कोडरमा घाटी में हो रही जानमाल की क्षति पर अंकुश लगे।
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