वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र के जरिए मतदाता कर सकते हैं मताधिकार का प्रयोग
भारत निर्वान आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के मुताबिक मतदाताओं से मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र दि
कोडरमा, संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के मुताबिक मतदाताओं से मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाने होंगे। ऐसे मतदाता जो अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र ,राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लि द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मेघा भारद्वाज ने कहा कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र (अंश) और बरही विधानसभा क्षेत्र (अंश) में मतदान 13 नवंबर को निर्धारित है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से अपील किया कि वे निर्भिक होकर अपने मत्ताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।
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