बाल विवाह सामाजिक समस्या, हम सभी को मिलकर रोकने की जरूरत: चेयरपर्सन
जयनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन रिंकी कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, जिसे...
जयनगर, निज प्रतिनिधि । कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। छात्राओं को जागरुक करते हुए जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन रिंकी कुमारी ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक समस्या है, जिसे हम सभी को मिलकर दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह करना या कराना या उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसकी रोकथाम करना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत इसके दोषियों को दो साल तक की सजा और एक लाख रु तक का जुर्माना है। इसकी रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत, शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाएं, बाल संरक्षण समिति सहित बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना ग्राम पंचायत, पुलिस प्रशासन, बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टॉल फ्री नम्बर 1098 पर कर मौखिक शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने पोक्सो एक्ट, बैड टच और गुड टच पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। बाल संरक्षण प्राधिकारी अर्चना ज्वाला ने कहा कि बाल मजदूरी दंडनीय अपराध है। उन्होंने बैड टच,गुड टच पर छात्रोंओ को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 181 पर कभी भी सूचना दी जा सकती है। वन स्टॉप सेंटर सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। मौके पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन सुनीता कुमारी,यूनिसेफ के दीपू कुमार आदि उपस्थित थे।
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