28 फरवरी तक केवाईसी करा पाएंगे लाभुक
जामताड़ा। प्रतिनिधि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का केवाईसी किये जाने के संबंध में मंगलवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त
28 फरवरी तक केवाईसी करा पाएंगे लाभुक जामताड़ा। प्रतिनिधि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का केवाईसी किये जाने के संबंध में मंगलवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने डीएसओ को पत्राचार कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच खाद्यान्न, नमक, चीनी, दाल एवं धोती साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। लाभुकों का केवाईसी हेतु आधार प्रमाणीकरण के फलस्वरूप सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण सर्वर काम करना बंद कर देता है। इन तकनीकी कठिनाईयों के कारण न तो खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक समग्रियों का वितरण हो पा रहा है और न ही केवाईसी का कार्य हो पा रहा है। इसलिए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण कार्य को प्राथमिकता दिया जाय तथा वितरण के पश्चात बचे हुए समय में केवाईसी का कार्य करते हुए 28 फरवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना है।
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