पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन को लेकर डीसी ने की जिला सलाहकार समिति की बैठक, दिए निर्देश
जामताड़ा। प्रतिनिधि डीसी सह जिला समुचित प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन को लेकर डीसी ने की जिला सलाहकार समिति की बैठक, दिए निर्देश जामताड़ा। प्रतिनिधि
डीसी सह जिला समुचित प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। बताया गया कि पूर्व में उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण से प्राप्त शुल्क राशि से निदेशानुसार आईईसी के निमित्त होर्डिंग अधिष्ठापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं इसके अलावा बैठक में बायोपैथ लैब, नारायणपुर द्वारा समर्पित आवेदन में नए मशीन के क्रय हेतु मांगी गई अनुमति के आलोक में अल्ट्रासाउंड मशीन का क्रय कर उसको अधिष्ठापित कर लिया गया है। हेल्थमैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक द्वारा सदर अस्पताल जामताड़ा में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के निबंधन नवीकरण हेतु आवेदन एवं दस्तावेज समर्पित किया गया, जिस पर डीसी ने नियमानुसार रिनुअल को लेकर संबंधित को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड क्लीनिक मेडिसेफ डायग्नोस्टिक, पालबगान मिहिजाम के निबंधन नवीकरण तथा अल्ट्रासाउंड क्लीनिक ऊषा डायग्नोस्टिक सेंटर डेरासाल, एनएससी 3, जामताड़ा के संचालक द्वारा आवेदन समर्पित कर महिला चिकित्सक के संबद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पर विमर्श कर नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं डीसी ने सदस्यों से कहा कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, डॉ डीसी मुंशी, डॉ आलोक विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
फोटो जामताड़ा 02: बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
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