जुगसलाई में पानी बर्बाद करने पर लगेगा जुर्माना
जुगसलाई नगर परिषद ने अपार्टमेंट और मकानों की छत की टंकी से पानी ओवरफ्लो होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। नगर परिषद की टीम क्षेत्र का निरीक्षण करेगी, और यदि पानी नाली में बहता है, तो मकान मालिक...
जुगसलाई में अपार्टमेंट या मकानों की छत की टंकी से पानी ओवरफ्लो होने पर कार्रवाई होगी। नोटिस जारी कर नगर परिषद के निवासियों को यह चेतावनी दी है, ताकि फिल्टर पानी की बर्बादी रोकी जा सके। बताया जाता है कि पानी सप्लाई के समय नगर परिषद के कर्मचारी टीम बनाकर क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इससे टंकी से पानी बहकर नाली में जाते दिखेगा तो उक्त मकान के मालिक पर नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नगर परिषद के अनुसार, लोगों की लापरवाही से जितना फिल्टर पानी बेकार बह जाता है उतने से नगर परिषद क्षेत्र की बस्तियों के हजारों लोगों की प्यास बुझ सकती है। इससे पूर्व जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में आरओ प्लांट लगाने या फिर जलापूर्ति सेवा मुहैया कराने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया था। झारखंड में भूजल संरक्षण व जल संसाधन प्रबंधन के प्रावधानों को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में सख्ती से लागू कराने का अभियान शुरू है।
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