टाटा वर्कर्स ने यूनियन ईपीएस सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
टाटा वर्कर्स यूनियन ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को इंप्लाई पेंशन स्कीम (इपीएस) के तहत पचास प्रतिशत पेंशन देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी...
टाटा वर्कर्स यूनियन ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को इंप्लाई पेंशन स्कीम (इपीएस) के तहत पचास प्रतिशत पेंशन देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में सोलह जुलाई को सुनवाई होगी। दूसरी ओर मंगलवार को यूनियन पदाधिकारियों की बैठक में मामले को देखने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष आर रवि प्रसाद को अधिकृत कर दिया। इपीएस-95 के तहत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह पेंशन मद में 8.33 प्रतिशत की राशि कटौती कर सरकार के पीएफ में जमा दिया जाता है। इसके बदले में सरकार अब न्यूनतम एक हजार तथा अधिकतम पांच हजार मासिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देती है। जबकि यूनियन चाहती है कि सरकार पेंशन की राशि बढ़ाकर दे। यूनियन सेवानिवृत्ति के दिन कर्मचारी के अंतिम बेसिक और डीए का पचास प्रतिशत पेंशन चाहती है। इस मामले में यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को भी पत्र लिखा था। याचिका में पीएफ कमिश्नर के पत्र को भी संलग्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान ने चार नवंबर 2018 के अंक में यह खबर प्रकाशित किया था कि टाटा वर्कर्स यूनियन इपीएस पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
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