दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म में एक दोषी

परसूडीह थाना अंतर्गत हालुदबनी में नाबालिग दिव्यांग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एडीजे 10 की अदालत ने प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया है। सजा 17 फरवरी को सुनाई जाएगी। घटना 28 फरवरी 2018 की...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरThu, 13 Feb 2020 05:55 PM
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परसूडीह थाना अंतर्गत हालुदबनी में नाबालिग दिव्यांग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एडीजे 10 की अदालत ने प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया है। सजा 17 फरवरी को सुनाई जाएगी। घटना 28 फरवरी 2018 की है।

पीड़िता अपनी आठ वर्षीय बहन के साथ घर में थी। प्रकाश नामक स्थानीय व्यक्ति स्कूटी से उसके घर आया और जबरन दिव्यांग लड़की को उठाकर ले गया। हलुदबनी कैनाल पर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को उसके घर में छोड़कर फरार हो गया। जब पीड़िता के पिता घर लौटे तो बेटी रोते हुए मिली। उसकी छोटी बहन ने बताया कि प्रकाश स्कूटी लेकर आया था और बहन को जबरन घर से ले गया था। इस मामले में पीड़िता के 10 वर्षीय भाई ने बयान दिया था कि उसने दुष्कर्म की वारदात अपनी आंखों से देखी थी। मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी।

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