बागबेड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी

बागबेड़ा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में शुक्रवार को एडीजे एक राधाकृष्ण की अदालत ने सौरभ कुमार नामक युवक को दोषी करार दिया है। सजा पर 26 जून को फैसला सुनाया जाएगा। सौरभ बागबेड़ा का निवासी...

हिन्दुस्तान टीम जमशेदपुरSat, 22 June 2019 04:33 PM
share Share

बागबेड़ा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में शुक्रवार को एडीजे एक राधाकृष्ण की अदालत ने सौरभ कुमार नामक युवक को दोषी करार दिया है। सजा पर 26 जून को फैसला सुनाया जाएगा। सौरभ बागबेड़ा का निवासी है। अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने बताया कि धारा 376, 273 और 504 में उसे दोषी पाया गया है। सौरभ नाबालिग छात्रा के भाई का मित्र था। उसने 22 दिसम्बर 2016 को उसे अपने पास बुलाया और कार से अपहरण कर जंगल में ले गया। वहां दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसके भाई की हत्या कर देगा। पीड़िता धमकी से डर गयी। उसने यह बात किसी से नहीं बतायी। इसके बाद वह उसे स्कूल में जाकर भी तंग करने लगा। उसके साथ सड़क पर अश्लील हरकत करने लगा। आठ जनवरी 2017 को वह घर में अकेले थी तो घुस आया व गलत हरकत की। इस दौरान उसके पिता आ गए। उनके आने पर वह भाग गया। जब पिता उसके घर शिकायत करने गए तो वहां उनके साथ मारपीट की। 11 जनवरी 2017 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और 12 जनवरी 2017 को पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में छह लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें