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सन्नी सिंह हत्याकांड में पिता, पुत्र व दामाद को उम्रकैद

गोलमुरी के सन्नी सिंह की हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने राजीव लोहार, विशेश्वर लोहार और राजू लोहार को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 28 फरवरी 2021 को सन्नी की...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 3 Dec 2024 05:30 PM
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गोलमुरी के सन्नी सिंह की हत्या के तीनों दोषियों (बाप, बेटा एवं दामाद) को सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों राजीव लोहार, विशेश्वर लोहार व राजू लोहार को 10-10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश भी दिया है। शनिवार को अदालत में तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ था। मालूम हो कि, 28 फरवरी 2021 की शाम गोलमुरी के सन्नी सिंह की हत्या करने के बाद बाप, बेटा एवं दामाद ने शव को नीलडीह नाले में फेंक दिया था। सन्नी की मां गुरदीप कौर ने गोलमुरी थाने में तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। गुरदीप ने पुलिस को बताया था कि सन्नी सिंह और राजू लोहार की बेटी में प्रेम संबंध था। इससे राजू लोहार एवं उसके बेटा-दामाद ने युवती से नहीं मिलने का दवाब सन्नी सिंह पर बनाते थे लेकिन दोनों मिलते रहे। गुरदीप के अनुसार, सन्नी सिंह शाम चार बजे घर से निकला था। रात में 11 बजे गोलमुरी पुलिस द्वारा उसे बेटे के हत्या की सूचना मिली। सन्नी व अपनी बेटी के मेलजोल से नाराज होकर राजू लोहार ने बेटा एवं दामाद के साथ मिलकर सन्नी की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था।

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