रेलवे यूनियन चुनाव विवाद में मेंस कांग्रेस की अर्जी हाईकोर्ट में मंजूर
दक्षिण पूर्व जोन में रेलवे यूनियन चुनाव विवाद पर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अर्जी मंजूर की। मेंस कांग्रेस ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को अलीपुर कोर्ट भेजते हुए 24 जनवरी को...
दक्षिण पूर्व जोन में रेलवे यूनियन चुनाव के विवाद को दायर अर्जी गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में मंजूर हो गई। रेलवे मेंस कांग्रेस ने चुनाव रद्द करने या चुनाव के पोस्टल एवं रिजेक्ट बैलेट की फिर से गिनती कराने की मांग पर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट में रेलवे की ओर से दो अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट से मामले की फाइल को अलीपुर कोर्ट भेजने के साथ 24 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत का फैसला नहीं होने तक रेलवे जोन को मतदान केन्द्र की सीसीटीवी फुटेज और मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश हुआ है। मालूम हो कि दक्षिण पूर्व जोन ने दिसंबर में रेलवे यूनियन की मान्यता का चुनाव कराया था। चुनाव में मेंस कांग्रेस करीब 600 वोट से मान्यता से पिछड़ गई थी। इससे कदाचार का आरोप लगाकर कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। इससे पहले फिर से वोट की गिनती एवं मतदान से वंचित कर्मचारियों की वोट दिलाने की मांग पर मेंस कांग्रेस ने दक्षिण पूर्व जोन के जीएम और मुख्य कार्मिक पदाधिकारी को लीगल नोटिस भेजा था। मेंस कांग्रेस ने हाईकोर्ट में भी रेलवे की व्यवस्था के कारण उन 20 हजार रेलकर्मियों से वोट दिलाने पर भी जोर दिया, जो एक से दूसरे स्थान पर तबादले के कारण वोट नहीं दे सके हैं। इधर, मेंस कांग्रेस के चक्रधरपुर मंडल संयोजक शशि रंजन मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय सकरात्मक है। अब अलीपुर कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है।
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