Hindi NewsJharkhand NewsJamshedpur NewsKolkata High Court Accepts Petition for Railway Union Election Dispute in Southeast Zone

रेलवे यूनियन चुनाव विवाद में मेंस कांग्रेस की अर्जी हाईकोर्ट में मंजूर

दक्षिण पूर्व जोन में रेलवे यूनियन चुनाव विवाद पर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अर्जी मंजूर की। मेंस कांग्रेस ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को अलीपुर कोर्ट भेजते हुए 24 जनवरी को...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 17 Jan 2025 06:21 PM
share Share
Follow Us on

दक्षिण पूर्व जोन में रेलवे यूनियन चुनाव के विवाद को दायर अर्जी गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में मंजूर हो गई। रेलवे मेंस कांग्रेस ने चुनाव रद्द करने या चुनाव के पोस्टल एवं रिजेक्ट बैलेट की फिर से गिनती कराने की मांग पर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट में रेलवे की ओर से दो अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट से मामले की फाइल को अलीपुर कोर्ट भेजने के साथ 24 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत का फैसला नहीं होने तक रेलवे जोन को मतदान केन्द्र की सीसीटीवी फुटेज और मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश हुआ है। मालूम हो कि दक्षिण पूर्व जोन ने दिसंबर में रेलवे यूनियन की मान्यता का चुनाव कराया था। चुनाव में मेंस कांग्रेस करीब 600 वोट से मान्यता से पिछड़ गई थी। इससे कदाचार का आरोप लगाकर कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। इससे पहले फिर से वोट की गिनती एवं मतदान से वंचित कर्मचारियों की वोट दिलाने की मांग पर मेंस कांग्रेस ने दक्षिण पूर्व जोन के जीएम और मुख्य कार्मिक पदाधिकारी को लीगल नोटिस भेजा था। मेंस कांग्रेस ने हाईकोर्ट में भी रेलवे की व्यवस्था के कारण उन 20 हजार रेलकर्मियों से वोट दिलाने पर भी जोर दिया, जो एक से दूसरे स्थान पर तबादले के कारण वोट नहीं दे सके हैं। इधर, मेंस कांग्रेस के चक्रधरपुर मंडल संयोजक शशि रंजन मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय सकरात्मक है। अब अलीपुर कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें