Hindi Newsझारखंड न्यूज़जमशेदपुरKolhan University to Appoint Professors of Practice Under New Education Policy

कॉलेजों में नियुक्त होंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस

नई शिक्षा नीति के तहत कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की जाएगी। यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों से लाया जाएगा ताकि वे छात्रों के कौशल...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 16 Oct 2024 06:02 PM
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नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही अन्य विश्वविद्यालयों की तरह कोल्हान विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कॉलेजवार प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद की जरूरत के मुताबिक संस्तुति मांगी जाएगी। यूजीसी ने इस बाबत गाइडलाइन जारी की है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति से शैक्षणिक संस्थानों को फैकल्टी मेंबर के रूप में विविध कौशल से युक्त विशेषज्ञ प्राप्त होंगे। इससे उद्योग और अन्य व्यवसायों से अनुभव वाले लोगों को कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये शिक्षक छात्रों के कौशल विकास पर काम करेंगे। इनकी नियुक्ति एक साल के लिए होगी, जिसे आगे विस्तारित किया जा सकेगा। गाइडलाइन के मुताबिक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में वैसे विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे, जिनका पेशा अबतक बतौर शिक्षक नहीं रहा है और न ही उन्होंने शिक्षण के लिए पीएचडी की है। बावजूद इसके उनके प्रोफेशनल अनुभव के आधार पर उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। विशेषज्ञ छात्रों को वह विषय पढ़ाएंगे, जिसमें उनका लंबा प्रोफेशनल अनुभव है। इस योजना के तहत विभिन्न कार्य क्षेत्रों से आने वाले प्रोफेशनल को कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसको लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय को नीतिगत निर्णय लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विज्ञान, कानून, पर्यावरण, उद्योग, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, मीडिया, जलवायु, संगीत, कला समेत विभिन्न पेशों से जुड़े अनुभवी पेशेवरों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है।

पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण

विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्ति के लिए यूजीसी की ओर से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें अपने कार्य क्षेत्र में महारत रखने वाले अनुभवी प्रोफेशनल इस पोर्टल के माध्यम से स्वयं को शिक्षण के लिए पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उच्च प्रोफेशनल अनुभव के आधार पर उन्हें कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को नियुक्ति के नियमों के संबंध में एक पत्र लिखा है।

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