वाहन में आग लगाने के आरोप से सात नेता बरी
जमशेदपुर के न्यायालय ने 2012 के गोलमुरी थाना मामले में सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वृद्ध महिला को वाहन ने कुचला था और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन...
जमशेदपुर। जमशेदपुर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्याायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने गोलमुरी थाना कांड संख्या 2812/12 मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी ने संयुक्त रूप से बहस करते हुए कहा कि वृद्ध महिला को बड़े वाहन ने अपने चपेट में ले लिया था और आक्रोशित लोगों ने आरोपी वाहन को आग के हवाले कर दिया था। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा आजसू नेता अप्पू तिवारी, भाजपा नेता सूर्यकांत झा, सत्येंद्र पासवान, संतोष तिवारी, विशु सिंह, महिला नेत्री उषा सिंह और झामुमो नेत्री सविता सिंह के साथ अज्ञात के खिलाफ सड़क जाम और पुलिस प्रशासन के कार्य में अवरुद्ध करने का मामला दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया था। चूंकि मामला 2012 का था और गवाह न्यायलय के समक्ष नहीं पहुंचे इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया
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