बच्ची से छेड़छाड़ में पांच साल कैद

एडीजे 5 की अदालत ने गुरुवार को बच्ची के शरीर से छेड़छाड़ में बर्मामाइंस के कैलाशनगर लाल बाबा फाउंड्री निवासी राकेश मंडल को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 6 March 2020 12:55 PM
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एडीजे 5 की अदालत ने गुरुवार को बच्ची के शरीर से छेड़छाड़ में बर्मामाइंस के कैलाशनगर लाल बाबा फाउंड्री निवासी राकेश मंडल को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। घटना 14 जुलाई 2018 दो बजे दिन की है। शिकायत पीड़िता की मां ने की थी। उसका कहना था कि वह घटना की शाम जब घर लौटी तो उसके अन्य बच्चों ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके पड़ोसी राकेश मंडल ने छेड़छाड़ की। इसके बारे में जब पीड़िता की मां राकेश से पूछने गयी तो उसके साथ मारपीट की गयी थी। इस मामल में राकेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले में छह गवाही हुई थी

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