शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना प्राथमिकता: डीसी
बिष्टूपुर के माइकल जॉन सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण में सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर ने निर्वाचन...
आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम माइकल जॉन सभागार बिष्टूपुर में बुधवार को आयोजित किया गया। दो पालियों में आयोजित प्रशिक्षण सत्र को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने संबोधित किया। प्रशिक्षण में सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सेक्टर ऑफिसर का पद निर्वाचन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सेक्टर अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुंच मार्ग, मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, चुनावी प्रबंधन, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम, वीवीपैट में त्रुटि, उसकी कार्यप्रणाली, आदर्श आचरण संहिता समेत कानून व्यवस्था का ज्ञान हो। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेक्टर पदाधिकारी को अपने सेक्टर के अधीन समस्त मतदान केन्द्रों में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने, वेल्नेरेविबलिटी मैपिंग, कमजोर मतदाताओं की बसावट, उन गांव/मोहल्लों को चिह्नित करना, जिनमें डरा धमकाकर मतदान से रोका जाता है एवं विधिसम्मत क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसपर प्रकाश डाला गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्वाचन ड्यूटी आदेश मिलने के साथ शुरू हो जाती है और मतदान समाप्ति तक बनी रहती है। सेक्टर अफसर को मतदान के पूर्व मतदान केन्द्र संबंधी कार्य, मतदान सामग्री वितरण दिवस के कार्य, मतदान दिवस के एक दिन पूर्व के कार्य और मतदान दिवस के कार्य के बारे में बताया गया। मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं भवन की स्थिति, पर्याप्त फर्नीचर, पेयजल, बिजली, शौचालय, छाया, रैम्प की जानकारी देने के लिए सभी सेक्टर अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए कहा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने मतदान केन्द्र के पहुंच मार्ग का भौतिक सत्यापन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के मापदंड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता बिना भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसे सुनिश्चित करना है। मतदान के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या डरा- धमकाकर मतदान से वंचित रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को दिए।
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