अदालत ने फायरिंग के आरोपी जाफर की जमानत खारिज की
जमशेदपुर। वरीय संवाददाता जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह की...
जमशेदपुर वरीय संवाददाता
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह की अदालत ने शनिवार को फायरिंग के आरोपी मो. जफर अली उर्फ जाफर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसे कदमा थाना की पुलिस ने 20 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
धतकीडीह निवासी ठेकेदार मुश्ताक के पुत्र अशफाक खान को कदमा गणेश पूजा मैदान के सामने अपराधियों ने 27 अक्तूबर 2020 को गोली मारकर घायल दिया था। मोबाइल और चेन की छिनतई कर ली गई थी। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने अदालत में जमानत अर्जी पर बहस की। कदमा से पहले बिष्टूपुर थाना इलाके के सर्किट हाउस इलाके में अशफाक पर फायरिंग की थी। दोनों घटना में वह बाल-बाल बच गया था। धतकीडीह के फैजल हक उर्फ चिंटू के कहने पर मो. जफर अली ने अशफाक खान को गोली मारी थी। मुख्य साजिशकर्ता फैजल हक अब तक फरार है। जफर अली ने गिरफ्तारी पर पुलिस को बताया था कि रेकी कर ठेकेदार पुत्र पर फायरिंग की थी। अशफाक पर फायरिंग करने वालों ने ही धतकीडीह में पांच अक्तूबर को फायरिंग की थी। मामले में जफर, अजहर, जिशान रियाज उर्फ जीशू, नियाज, गोल्डेन, सलमान समेत अन्य आरोपी हैं। इस फायरिंग में मो. मुस्तकीम समेत दो लोग घायल हो गए थे। 27 अक्तूबर को मुस्तकीम की मौत हो गई थी। फायरिंग में फरार अजहर, सद्दाम नियाजउद्दीन और सलमान अदालत में आत्मसर्मपण कर चुके हैं। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है।
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