जानकारी के अभाव में पशुपालक बीमा का दावा नहीं करते
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पालतू पशुओं की मृत्यु पर बीमा क्लेम का लाभ मिलता है। जानकारी के अभाव में पशुपालक क्लेम नहीं कर पाते हैं। उपायुक्त ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि लाभुक उचित...
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को पालतू पशु के मरने पर इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिलता है। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के संज्ञान में सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी के साथ क्षेत्र भ्रमण के पश्चात गत शनिवार को आयोजित बैठक में यह मामला सामने आया कि जानकारी के अभाव में पशुपालक बीमा का दावा नहीं करते हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर व भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी का फोन नंबर जारी करने का निर्देश दिया था ताकि लाभुकों को इंश्योरेंस क्लेम करने में उचित परामर्श मिल सके। पशुपालकों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए टॉल फ्री नंबर 1962 है। उसमें चिकित्सीय परामर्श का समय सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक है। छोटे पशु जैसे सुकर, बकरी एवं चूजा की मृत्यु हो जाने की दशा में लाभार्थी के द्वारा अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना देना आवश्यक है। साथ ही बीमा इंटरमीडियरी को फोन नंबर 7311129628 एवं बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) को 180100 @nic.co.in ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी।
बड़े पशु जैसे गाय एवं भैंस की मृत्यु हो जाने की दशा में अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे। साथ ही पप्पू कुमार (8294835556), सुमदीप रंजन (7545999918) ईमेल: 210605@uiic.co.in को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। पशु-पक्षी की बीमारी से मृत्यु होने के सम्बन्ध में 15 दिनों तक कोई भी क्लेम देय नहीं होगा।
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