Hindi Newsझारखंड न्यूज़जमशेदपुरA five-year sentence for a minor who abuses a child

नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकते करने वाले को पांच साल की सजा

जमशेदपुर। वरीय संवाददाता बर्मामाइंस थाना अंतर्गत कैलाश नगर में एक नाबालिग बच्ची से अश्लील...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरSun, 7 March 2021 03:23 AM
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जमशेदपुर। वरीय संवाददाता

बर्मामाइंस थाना अंतर्गत कैलाश नगर में एक नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी युवक गुरदीप सिंह को दोषी करार देते हुए जमशेदपुर जिला अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और अन्य धाराओं के तहत 15 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को जिला जज-5 सुभाष की अदालत में लिया गया। घटना करीब तीन वर्ष पुरानी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 18 नवंबर 2018 को बर्मामाइंस के कैलाश नगर में रहने वाली एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। जब वह घर जाने लगी तो पास में रहने वाला गुरदीप सिंह उसे बहला-फुसलाकर हाथ पकड़कर गली की ओर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इस घटना को स्थानीय लोगों ने देख लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद बच्ची के परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-10, 12 और आईपीसी की धारा-354 के तहत युवक को 5 साल सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व मामले में लोक अभियोजक आरके शर्मा ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी।

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