असंगठित श्रमिक और निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला
इचाक प्रखण्ड सभागार में प्रवासी मजदूर अधिनियम ,असंगठित श्रमिक एवम् निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इ
हजारीबाग, वरीय संवाददाता। इचाक प्रखण्ड सभागार में प्रवासी मजदूर अधिनियम, असंगठित श्रमिक एवम् निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन के द्वारा प्रवासी मज़दूर अधिनियम 1979 की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वैसे श्रमिक जो बेहतर रोज़गार के लिए अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं वो shramadhan.Jharkhand.gov.in पर निबंधन कराकर ही जाएं। अन्य राज्य में नौकरी को लेकर किसी बिचौलिए दलाल के झाँसे में आकर प्रवास न करें। वैसे प्रवासी अंतर्राज्यीय श्रमिक जिनका दुर्घटना में मृत्यु हुआ हो, उन निबंधित श्रमिक के आश्रित को 2 लाख और अनिबंधित श्रमिक को एक लाख पचास हज़ार देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने हेतु मृतक का मृत्युप्रमाण पत्र एवं पोस्मार्टम प्रमाण की आवश्यकता होती है। वैसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक जिनकी मृत्यु सामान्य रूप से होती है वैसी स्थिति में उनके आश्रित को मृतक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास तक लाने के लिए पचास हज़ार रुपये देय है। देश से बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारी प्रावधान वैसे प्रवासी श्रमिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास होते हैं उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये देय है। प्रवासी मज़दूरों का निबंधन निःशुल्क किया जाता है।
श्रम अधीक्षक अनिल रंजन द्वारा असंगठित कर्मकार से संबंधित योजना के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा यदि असंगठित मज़दूर shramadhan पोर्टल पर निबंधन कराते हैं तो औज़ार सहायता के अन्तर्गत 5000₹ देय है। वहीं महिला असंगठित मज़दूर को उनके दो प्रसव के लिये 15000₹रुपए 18 -45 आयु वर्ग के असंगठित मज़दूर साइकिल के लिए भी देय। इस कार्यशाला के दौरान कौशल उन्नयन, मृत्यु दुर्घटना योजना की भी जानकारी दी गई। असंगठित कर्मकार का भी निबंधन निःशुल्क है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी देव कुमार मिश्रा के द्वारा भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार योजना के बारे में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया की किसी भी प्रज्ञा केन्द्र में जाकर shramadhan पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं। सेफ़्टी कीट के तहत 1000₹औज़ार सहायता के तहत 5000₹,छात्रवृति योजना के तहत 5000₹ से 50000₹,विवाह सहायता में 30000₹ , सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये ,कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये देय है। मौके पर अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में उपप्रमुख, मुखिया ,पंचायत समिति के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार मौजूद थे।
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