रसोई गैस कनेक्शन वैध रखने के लिए बायोमेट्रिक और सेफ्टी चेक कराना अनिवार्य
हजारीबाग में रसोई गैस कनेक्शन वैध रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया करना अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड और गैस पासबुक के साथ नजदीकी काउंटर पर आकर ई केवाईसी करानी होगी। समय पर प्रक्रिया...
हजारीबाग । निज प्रतिनिधि रसोई गैस कनेक्शन वैध रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गैस सेफ्टी चेक करना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार ने आगामी 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि जारी की है। यह जानकारी लक्की भारत गैस ग्रामीण वितरक निदेशक दिलीप ठाकुर ने दी । उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को अपनी गैस पासबुक, आधार कार्ड के साथ नजदीक काउंटर एजेंसी में आकर बायोमेट्रिक ई केवाईसी करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा समय पर ई केवाईसी नहीं कराई जाएगी उनके गैस कनेक्शन को बंद या अवैध घोषित कर दिया जाएगा ।कनेक्शन बंद होने की स्थिति में उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे । उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन का पांच वर्ष पूरा हो चुका है । उनके घर पर एजेंसी द्वारा मुफ्त में सेफ्टी जांच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे गैस पाइप , रेगुलेटर, चूल्हा आदि की जांच की जाएगी । विशेष रूप से उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह वह संबंधित गैस एजेंसी से कम से कम 3 महीना में एक बार गैस सिलेंडर जरूर भरवा ले। अन्यथा उपभोक्ता ऐसा नहीं करते तो गैस से संबंधित किसी प्रकार की घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से 31 दिसंबर से केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की है, अन्यथा उनसे गैस कनेक्शन को बंद या अवैध घोषित कर दिया जाऐगा।
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