गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाना ऐतिहासिक फैसला: बीपी अमेहता
झारखंड हाईकोर्ट ने गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया, जिससे लाखों रैयतों को राहत मिली। CPI के नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने इसे...

हजारीबाग नगर प्रतिनिधि झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटा दी है। हाइकोर्ट ने राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें गैर मजरुआ खास जमीन के निबंधन पर रोक लगायी गयी थी।झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। यह फैसला राज्य भर के लाखों रैयतों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हाई कोर्ट के फैसले का सीपीआई के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने स्वागत किया।
आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है ।इस फैसले से झारखंड के गरीब परिवार में काफी खुशी का माहौल है।गरीब वंचित परिवार के लोगों को हाई कोर्ट के फैसले से काफी राहत मिली है । गैर मजरूवा जमीन की खरीद बिक्री की रोक से कई गरीब परिवार संकट की स्थिति में आ गए थे। जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने से गरीब परिवार के लोग काफी परेशान थे और काफी संकटों का सामना भी कर रहे थे। ऐसे में इस फैसले ने गरीब परिवार के लोगों के बीच में राहत का काम किया है। साथ ही श्री मेहता ने झारखंड सरकार से अपील करते हुए कहा कि झारखंड सरकार हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जल्द से जल्द अंचल कार्यालयों को आदेश जारी कर गैर मजरूवा जमीन की रसीद काटने संबंधित आदेश जारी करें । ताकि जल्द से जल्द गैरमजरूवा जमीन की रसीद काटने का कार्य शुरू कर किया जाए। इस फैसले का स्वागत करने वालों में झारखंड राज्य स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता, सीपीआई के जिला सहसचिव निजाम अंसारी, सीपीआई नेता मजीद अंसारी, महेंद्र राम, अनंत कुमार आर्या, खतियानी परिवार के केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम शामिल हैं।
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