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पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने किया खारिज

हजारीबाग के पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की जलकर मौत के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के बाद निर्णय लिया कि यदि पुलिस को उनकी...

Newswrap हिन्दुस्तान, हजारीबागSat, 1 Feb 2025 01:27 AM
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पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने किया खारिज

हजारीबाग विधि प्रतिनिधि हजारीबाग के पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की जलकर मौत मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कानून के जानकारों के मुताबिक अब पूर्व एसडीओ के समक्ष मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर वह चाहे तो झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यदि पुलिस को उनकी गिरफ्तारी आवश्यक लगेगी तभी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार निचली अदालत से उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कानून के विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोई भी अपनी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही दायर करता है।

विदिति हो कि पत्नी अनिता देवी के एसडीओ आवास में जलकर मृत्यु मामले में आरोपी पति पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की ओर से व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में अग्रिम जमानत याचिका संख्या 133/2025 दाखिल की गयी थी। इस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 31 जनवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के कोर्ट ने खारिज कर दी। पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनुसंधानक से केस डायरी मांगी थी। अनुसंधानक के केस डायरी समर्पित किए जाने के बाद अंतिम सुनवाई की तिथि 31 जनवरी मुकर्रर की गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार कर रहे थे। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने पूर्व एसडीएम को इस मामले में निर्दोष बताते हुए उनके अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करने की बात कही। जिसके पक्ष में उन्होंने कई तर्क़ भी कोर्ट को बताया। इस मामले में सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील के अतिरिक्त निजी अधिवक्ता के तौर पर पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मन्ने भी कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखते हुए जमानत याचिका को खारिज किए जाने पर अपनी दलीलें पेश की। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

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